टीएनपी डेस्क (TNP DESK): सूरत की अदालत से ‘मोदी सरनेम’ वाले बयान पर राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है. राहुल ने सजा पर रोक के लिए याचिका दायर की थी, अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है. राहुल गांधी ने उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी. बता दें कि सूरत की एक सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. इसके चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी. अब सेशंस कोर्ट से भी राहुल गांधी को निराशा हाथ लगी है. राहुल गांधी अब राहत के लिए उच्च न्यायालय की ओर जा सकते हैं.
क्या है पूरा मामला
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में दोषी करार करते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. बता दें कि 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ बीजेपी नेता और विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज करवाई थी. इसी मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा दी है. आपकों बता दें कि कोर्ट में जब राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया जा रहा था तब राहुल गांधी कोर्ट में ही मौजूद थे. जानकारी के मुताबिक, सजा के तुरंत बाद ही राहुल गांधी को कोर्ट द्वारा ऊपरी अदालत में जाने के लिए 30 दिनों की मोहलत देते हुए जमानत दी गई है.
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