आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को राहत, 13 साल बाद कोर्ट ने किया बरी

    आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को राहत, 13 साल बाद कोर्ट ने किया बरी

    भागलपुर(BHAGALPUR ):कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में राहत मिली है.बता दे भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एमपी-एमएलए कोर्ट एसीजेएम-1 धर्मेंद्र कुमार पांडे की अदालत में पेशी के दौरान उन्हें जमानत दे दी गई.

    दो मामलों में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज

    पहला मामला साम 2015 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है.जब बगैर अनुमति के दो लोगों द्वारा बाइक पर कांग्रेस का झंडा लगाकर प्रचार किया गया था.तत्कालीन डीएम आदेश तितरमारे के निर्देश पर इस संबंध में बाइक जब्त कर कांग्रेस कर अजीत शर्मा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था.वही दूसरा मामला साल 2020 के विधानसभा चुनाव का है.जब कोरोना महामारी के बीच बिना मास्क के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकाले जाने को लेकर कोविड गाइडलाइन और आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था.बता दे इस केस में कहा गया था कि रैली में लगभग 500 लोग बिना मास्क के शामिल थे.


    the newspost app
    Thenewspost - Jharkhand
    50+
    Downloads

    4+

    Rated for 4+
    Install App

    Our latest news