बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में बहस जारी: प्रख्यात वकील कपील सिब्बल की दलील, पूर्व सीएम हेमंत के खिलाफ अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं

यहां ध्यान रहे कि पूर्व सीएम हेमंत के द्वारा पीएमएलए कोर्ट में एक याचिका दायर बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति की मांग गयी थी. लेकिन पीएमएलए कोर्ट से उन्हे बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली थी, जिसके बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. कोर्ट में सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से पूर्व सीएम हेमंत का पक्ष रखते हुए कहा है कि चूंकि बजट सत्र के दौरान सरकार की ओर से मनी बिल पेश किया जाता है, इसके कारण उनका सत्र के दौरान विधान सभा में हाजिर रहना अनिवार्य है.

बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में बहस जारी: प्रख्यात वकील कपील सिब्बल की दलील, पूर्व सीएम हेमंत के खिलाफ अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं