Ranchi-पूर्व सीएम हेमंत को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मिलती है या नहीं, इस पर आज झारखंड हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है, इसके पहले 23 जनवरी को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ईडी से अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद ईडी के द्वारा 26 को अपना जवाब पेश करने का आश्वासन दिया गया था. आज उसी मामले में हाईकोर्ट में आगे की सुनवाई होनी है.
पीएमएलए कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
यहां ध्यान रहे कि पूर्व सीएम हेमंत के द्वारा पीएमएलए कोर्ट में एक याचिका दायर बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति की मांग गयी थी. लेकिन पीएमएलए कोर्ट से उन्हे बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली थी, जिसके बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. कोर्ट में सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से पूर्व सीएम हेमंत का पक्ष रखते हुए कहा है कि चूंकि बजट सत्र के दौरान सरकार की ओर से मनी बिल पेश किया जाता है, इसके कारण उनका सत्र के दौरान विधान सभा में हाजिर रहना अनिवार्य है. वैसे भी वह एक निर्वाचित प्रतिनिधि है, उन्हे अपने विधान सभा की समस्याओं का सदन में रखना होता है. सदन में जब बजट पास होगा तो इसमें उनके विधान सभा से जुड़ी समस्याओं का भी जिक्र होगा, उनके सामने भी अपने विधान सभा की समस्या और उसके समाधान के लिए किसी योजना और उसके लिए बजट की मांग हो सकती है, इस नाते भी उनकी उपस्थिति अनिवार्य है. बता दें कि बजट सत्र 23 फरवरी से शुरु है. शुक्रवार को बजट की कार्यवाही का संचालन के बाद इसे शनिवार और रविवार के लिए स्थगीत कर दिया गया था.
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