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बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में बहस जारी: प्रख्यात वकील कपील सिब्बल की दलील, पूर्व सीएम हेमंत के खिलाफ अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं

बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में बहस जारी: प्रख्यात वकील कपील सिब्बल की दलील, पूर्व सीएम हेमंत के खिलाफ अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं

Ranchi- झारखंड विधान सभा के बजट सत्र के दौरान पूर्व सीएम हेमंत की उपस्थिति पर अभी भी संशय की स्थिति कायम है, इस मामले में अभी झारखंड हाईकोर्ट में बहस जारी है, हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखते हुए देश के नामचीन वकील कपिल सिब्बल ने पूर्व के कई मामले को नजीर पेश करते हुए इस बात का दावा किया है कि उनका बजट सभा में उपस्थित रखना अनिवार्य है. सिब्बल ने कहा कि अभी पूर्व सीएम हेमंत के खिलाप कोई आरोप पत्र भी दाखिल नहीं हुआ है, वह राज्य के सीएम रह चुके  हैं, इस हालत में अदालत को उन्हे बजट सत्र में भाग लेने की अनुमित प्रदान करनी चाहिए. इसके पहले 23 जनवरी को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ईडी से अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद ईडी के द्वारा 26 को अपना जवाब पेश करने का आश्वासन दिया गया था. आज उसी मामले में हाईकोर्ट में आगे की सुनवाई होनी है.

पीएमएलए कोर्ट ने खारिज की थी याचिका

यहां ध्यान रहे कि पूर्व सीएम हेमंत के द्वारा पीएमएलए कोर्ट में एक याचिका दायर बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति की मांग गयी थी. लेकिन पीएमएलए कोर्ट से उन्हे बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली थी, जिसके बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. कोर्ट में सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से पूर्व सीएम हेमंत का पक्ष रखते हुए कहा है कि चूंकि बजट सत्र के दौरान सरकार की ओर से मनी बिल पेश किया जाता है, इसके कारण उनका सत्र के दौरान विधान सभा में हाजिर रहना अनिवार्य है. वैसे भी वह एक निर्वाचित प्रतिनिधि है, उन्हे अपने विधान सभा की समस्याओं का सदन में रखना होता है. सदन में जब बजट पास होगा तो इसमें उनके विधान सभा से जुड़ी समस्याओं का भी जिक्र होगा, उनके सामने भी अपने विधान सभा की समस्या और उसके समाधान के लिए किसी योजना और उसके लिए बजट की मांग हो सकती है, इस नाते भी उनकी उपस्थिति अनिवार्य है. बता दें कि बजट सत्र 23 फरवरी से शुरु है. शुक्रवार को बजट की कार्यवाही का संचालन के बाद इसे शनिवार और रविवार के लिए स्थगित कर दिया गया था.

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Published at:26 Feb 2024 12:56 PM (IST)
Tags:Debate continues in the High Court for the permission of former CM Hemant to participate in the budget sessionKapil Sibal's argumentcharge sheet has not been filed yetrequesting permission from the courthemant sorenhemant soren newsjharkhand cm hemant sorenhemant soren edhemant soren latest newscm hemant sorenhemant soren jharkhandcm hemant soren newsjharkhand hemant sorenjharkand cm hemant sorenhemant soren today newshemant soren on eded summons hemant sorenhemant soren cmhemant soren jharkhand newsjharkhand hemant soren newschampai sorened on hemant sorenhemant soren arresthemant soren ed summonjharkhand high court
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