स्टेट बार काउंसिल की नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानिए मामला

    स्टेट बार काउंसिल की नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानिए मामला

    रांची(RANCHI): न्यायिक कार्य को लेकर एक महत्वपूर्ण ख़बर है. 6 जनवरी से राज्यभर में कोर्ट फीस में बेतहाशा वृद्धि को लेकर वकीलों द्वारा चलाए जा रहे न्यायिक कार्य बहिष्कार के विरोध में रहे वकीलों को नोटिस मामले में वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा ने हाईकोर्ट में एक अवमाननावाद की याचिका दाखिल की है. हाईकोर्ट में न्यायाधीश आनंदा सेन की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल स्टेट बार काउंसिल के नोटिस पर रोक लगा दी. वहीं कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को केस एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के खंडपीठ में मामला सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.

    मालूम हो कि स्टेट बार काउंसिल ने झारखंड हाईकोर्ट के साथ अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर एसोसिएशन को पत्र लिखा था और नामों की पुष्टि करने की बात कही थी. अब देखना है कि इस पर आगे क्या होता है.


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