निलंबित आईएएस विनय चौबे को जमीन घोटाले में नहीं मिली राहत,हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

    निलंबित आईएएस विनय चौबे को जमीन घोटाले में नहीं मिली राहत,हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

    रांची(RANCHI): झारखंड में चर्चित निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही. हजारीबाग में जमीन घोटाले के मामले में हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इससे पहले गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई थी और फैसला सुरक्षित रखा गया. लेकिन मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए याचिका रद्द कर दी.

    दरअसल निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को ACB ने हजारीबाग में जमीन हेरा फेरी मामले में आरोपी बनाया है. जब विनय चौबे हजारीबाग के डीसी थे उस समय कुछ माफिया और लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी जमीन की खरीद बिक्री की गई थी. जिसमें करोड़ों रुपये का लेन देन किया गया. अब इस मामले में ACB ने जांच शुरू की और इसका लिंक आईएएस विनय चौबे से जुड़ा. जिसके बाद ACB  ने 11/2025 कांड दर्ज कर जांच शुरू की. जिसमें कई खुलासे हुए है.

    पिछले 11 महीने से विनय चौबे जेल में बंद है. इनपर शराब घोटाला से लेकर जमीन घोटाले का आरोप लगा है. ऐसे में अब हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार जमीन घोटाले में लगाई थी. लेकिन कोर्ट ने याचिका को सुनने के बाद सभी दलीलों को सुना और फिर जमानत देने से इनकार कर दिया. इस केस में विनय चौबे के करीबी विनय सिंह,उनकी पत्नी सिनध्या सिंह समेत 73 लोग आरोपी है. जिन्होंने पूरे खेल को अंजाम दिया था.

    बता दे कि शराब घोटाले में विनय चौबे को चार्ज शीट दाखिल नहीं होने की वजह से कोर्ट ने जमानत दे दिया था. इसके बाद भी वह दूसरे केस में जेल में बंद है लेकिन अब इस मामले में उन्हे कोर्ट से झटका लगा है जिसके बाद वह अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की अपील करेंगे.                      



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