उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए 168 आरोपियों को मिली जमानत

    उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए 168 आरोपियों को मिली जमानत

    रांची(RANCHI): रांची की एक विशेष अदालत ने उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए 168 आरोपियों को जमानत दे दी है. अपर न्यायायुक्त योगेश की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली. न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी को 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है. इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अब आरोपियों की जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.

    आपको बता दें, यह मामला 11 अप्रैल का है, जब पुलिस ने तमाड़ के रड़गांव स्थित एक अर्धनिर्मित भवन में छापेमारी कर भारी संख्या में लोगों को पकड़ा था. गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 168 लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें अधिकांश परीक्षार्थी थे. जांच में सामने आया कि अंतर्राज्यीय पेपर लीक गिरोह के सरगना अतुल वत्स, विकास कुमार, शेर सिंह, आशीष कुमार और योगेश प्रसाद अभ्यर्थियों को वहां इकट्ठा कर प्रश्न-पत्रों के उत्तर रटवा रहे थे. पुलिस ने सभी आरोपियों को 13 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था.

    जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि गिरोह के सदस्यों ने प्रत्येक अभ्यर्थी से परीक्षा पास कराने के बदले 10-10 लाख रुपये का सौदा किया था. आरोपियों ने सुरक्षा के तौर पर अभ्यर्थियों के मोबाइल फोन, एडमिट कार्ड और कुछ मामलों में बैंक चेक भी अपने पास रख लिए थे ताकि वे भाग न सकें. तमाड़ थाना में कांड संख्या 21/2026 के तहत दर्ज इस प्राथमिकी में 152 पुरुष, 7 महिला अभ्यर्थी और 5 मुख्य सरगना शामिल थे. फिलहाल जमानत मिलने के बाद इस हाई-प्रोफाइल मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन गिरफ्तारी के लगभग एक महीने बाद आरोपियों को न्यायालय से राहत मिल गई है.



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