मुजफ्फरपुर में पहली बार बैंक पर चली ‘डुगडुगी’, न्यायालय के आदेश पर इंडियन बैंक की शाखा को थमाया नोटिस 

    मुजफ्फरपुर में पहली बार बैंक पर चली ‘डुगडुगी’, न्यायालय के आदेश पर इंडियन बैंक की शाखा को थमाया नोटिस
    अब तक आपने देखा होगा कि बैंक डिफॉल्टरों के घर पर मुनादी कराती है, लेकिन सोमवार को मुजफ्फरपुर में इतिहास उलट गया.

    मुजफ्फरपुर: अब तक आपने देखा होगा कि बैंक डिफॉल्टरों के घर पर मुनादी कराती है, लेकिन सोमवार को मुजफ्फरपुर में इतिहास उलट गया. तिलक मैदान स्थित इंडियन बैंक तथा उसमें मर्ज हुए इलाहाबाद बैंक की जवाहर लाल रोड शाखा पर न्यायालय के आदेश पर डुगडुगी बजा कर बैंक परिसर को खाली करने का नोटिस थमा दिया गया.

    जानकारी के अनुसार, यह मामला करीब 20 वर्षों से लंबित था. न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद बैंक प्रबंधन संबंधित परिसर को खाली नहीं कर रहा था. बार-बार निर्देशों की अनदेखी के बाद न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए मजिस्ट्रेट की तैनाती की और विधि-व्यवस्था के बीच डुगडुगी बजा कर बैंक शाखा को अबिलम्ब खाली करने का नोटिस थमा दिया.

    सोमवार को जैसे ही न्यायालय की टीम मौके पर पहुंची और मुनादी शुरू हुई, वहां मौजूद लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. डुगडुगी की आवाज के साथ बैंक को नोटिस किए जाने की कार्रवाई लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गई. यह दृश्य इसलिए भी असामान्य था क्योंकि आमतौर पर बैंक ही डिफॉल्टरों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करता है, लेकिन यहां बैंक खुद न्यायिक कार्रवाई का सामना करता नजर आया.

    न्यायालय की इस कार्रवाई को आदेशों की अवहेलना के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है.

    परिसर के मालिक बसंत सिंह के अनुसार यह मकान मालिक और बैंक प्रबंधन के बीच का विवाद है जो लगभग 20 वर्षों से लंबित था . मकान मालिक बसंत सिंह ने बैंक पर करोड़ रुपए से अधिक बकाया रखने और अनाधिकृत रूप से मकान पर दखल रखने की बात बताई है.

    कार्रवाई करने पहुंचे सब जज पूर्वी के न्यायालय के नाजिर ने बताया कि अदालत के निर्देशानुसार आज बैंक को नोटिस दिया गया है. अभी न तो मजिस्ट्रेट की बहाली की गई है और न ही पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई है.आगे अदालत जो आदेश करेगी वही करवाई की जाएगी .

    मौके पर पहुंचे मकान मालिक के अधिवक्ता ने बताया कि बैंक जबतक एडवेर्सिटी में नहीं गई थी इनको कोई फर्क नहीं पर रहा था. आज हमारा एक करोड़ 92 लाख रुपया बकाया है उसकी कोई चर्चा नहीं , इन्हें केवल समय चाहिये.कभी कहते हैं मार्च में खाली कर देंगे कभी कुछ कहते हैं.जबतक ये ठोस बातें नही करते हैं अदालत सर्वोपरी होगी .


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