TNP DESK-सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से आज भाजपा को करारा झटका लगा है, कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर पद लिए भाजपा उम्मीदवार की जीत को रद्द करते हुए कांग्रेस आप के संयुक्त उम्मीदवार को विजय घोषित कर दिया. इसके साथ ही रिटर्निंग अफसर को भी नोटिस जारी कर दिया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वोटिंग के वक्त पर सदस्य को बैलेट पेपर के दाहिनी ओर और कैंडिडेट के सामने क्रॉस का निशाना लगाना था, इन सभी 8 वैलेट में आप कैंडिडेट का नाम ऊपरी हिस्से और भाजपा कैंडिडिट का नाम नीचले हिस्से में था. जांच से साफ है कि ये सारे मत आप कैंडिडेट के पक्ष में दिये गये थें, चुनाव अधिकारी मसीह ने जानबूछ कर इस पर स्याही का निशान लगाया.और इस प्रकार आठ बैलेट पेपर को खराब कर दिया. जबकि वास्तव में कोई भी बैलेट पत्र खराब नहीं था. अनील मसीह ने इस प्रकार इस चुनाव का परिणाम ही बदल दिया. हालांकि कोर्ट के इस ऑजर्वेशन के बाद भाजपा के वकील की ओर से यह दलील भी दी गयी कि यदि इस जीत को रद्द किया जा रहा है तो इसके साथ नये सिरे से चुनाव का आदेश भी दिया जाय, जिसके जवाब में आप की ओर से यह दलील पेश की गयी कि भाजपा के द्वारा जानबूझ कर पुनर्चुनाव की मांग की जा रही है कि ताकि नतीजों को पलटा जा सके. लेकिन कोर्ट ने इन सारी दलीलों को खारीज करते हुए आप कैंडिडेट को निर्वाचित घोषित कर दिया. कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी मसीह के द्वारा बार बार कैमरे की ओर देखने पर भी सवाल खड़ा करते पूछा कि आखिर वह बार बार कैमरे की ओर क्यों देख रहे थें, जिसके जवाब में मसीह के वकील के द्वारा यह दावा पेश किया गया था कि मसीह बाहर हो रहे हंगामें को देखने की कोशिश कर रहे थें.
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