बिहार की इन महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 25 हजार दे रही है सरकार, पढ़ें आप कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ

    बिहार की इन महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 25 हजार दे रही है सरकार, पढ़ें आप कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ

    टीएनपी डेस्क(TNP DESK):बिहार सरकार की ओर से महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान किया जा सके. इन्ही योजनाओं में बिहार महिला सहायता योजना भी शामिल है. योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10000 से 25000 रुपये दिया जाता है.ये योजना उन महिलाओं के लिए शुरु की गई है, जो तलाकशुदा हो चुकी है.ऐसी महिलाओं को स्वरोजगार के प्रति बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है.योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो तलाकशुदा है.

    पढ़ें क्या है सरकार का उदेश्य

    बिहार सरकार ने महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से ही महिला सहायता योजना शुरू की है.इस योजना के तहत तलाकशुदा महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए सरकार प्रोत्साहन किया जाता है और 10000 से 25000 रुपये की राशि भी प्रदान करती है.ताकि पति के छोड़ने के बाद वह आर्थिक रूप से मजबूत हो सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके.इस योजना का लाभ खासकर मुस्लिम महिलाओं को दिया जाता है जो तलाकशुदा होने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर हो जाती है.

    योजना की कुछ महत्तवपूर्ण शर्ते हैं, जिसको पूरा करना हर लाभुक को जरूरी है

    1. महिला कानूनी रूप से तलाकशुदा होनी चाहिए
    2. महिला को कम से कम 2 वर्ष से उसके पति द्वार छोड़ा गया हो
    3. महिला का पति शारीरिक रूप से अपंग हो
    4. महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 50 वर्ष होनी चाहिए
    5. आवेदक की सलाना आय चार लाख रुपये से कम होनी चाहिए.

    बिहार आर्थिक सहायता योजना के लाभ के समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जो इस प्रकार हैं-

    1. तलाक प्रमाण पत्र
    2. उम्र की जांच के लिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र
    3. आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड
    4. आवासीय प्रमाण पत्र
    5. आय प्रमाण पत्र
    6. पासपोर्ट साईज फोटो

    इस तरह करें आवेदन

    यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं तो चलिए जान लेते हैं आप इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले आवेदिका को अपने जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से आवेदन लेना होगा, वही आवेदन पत्र में मांगी जाने वाली सभी जानकारियों को सही सही भरना होगा.सभी जरूरी की दस्तावजों को फॉर्म के साथ अटैच करना है,और फॉर्म को अपने जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करना होगा. आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो भी राशि है वह आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दिया जाएगा.

     


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