अब नहीं अटेकगा पीएफ का पैसा, बिना चेकबुक या पासबुक के ही कर सकेंगे विड्रॉल, नहीं पड़ेगी कंपनी वेरिफिकेशन की भी जरूरत

टीएनपी डेस्क: अब पीएफ (PF) निकालना और भी आसान हो गया है. क्योंकि, अब वेरिफिकेशन के लिए आपको कंपनी में दौड़भाग करने की जरूरत नहीं है. दरअसल, एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) द्वारा कुछ नियमों में बदलाव कर दिया गया है. नए नियमों के तहत अब कर्मचारियों को पैसा निकालते समय कैंसिल चेक और बैंक अकाउंट के लिए कंपनी से वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है.
जी हां, नए नियम के अनुसार अब अगर आप ऑनलाइन पीएफ का पैसा निकालना चाह रहे हैं तो फिर आपको इसके लिए न तो चेक या बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है और न ही कंपनी से वेरिफिकेशन कराने की. इसके अलावा कर्मचारी द्वारा पीएफ अकाउंट खोलते समय बैंक सीडिंग प्रक्रिया के लिए कंपनी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी. कर्मचारी आधार ओटीपी के जरिए बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड वेरिफाई कर सकेंगे. साथ ही अगर कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट में पहले से लिंक बैंक अकाउंट को बदलना चाहते हैं तो फिर वे भी आधार ओटीपी के जरिए बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालकर बदल सकते हैं. इस बात की जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा दी गई है.
क्यों पड़ी नियम में बदलाव की जरूरत
दरअसल, पहले पीएफ क्लेम करने के लिए चेक या बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करनी पड़ती थी. ऐसे में कई बार खराब क्वालिटी में चेक या पासबुक की फोटो अपलोड होने के कारण क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता था. जिसके कारण क्लेम सेटलमेंट के प्रोसेस में बहुत देरी होती थी. इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने चेक या बैंक पासबुक के फोटो अपलोड करने की नियम को हटा दिया है ताकि आसानी से कर्मचारी अपने पीएफ के पैसे को निकाल सकें.
UPI और ATM से भी निकाल सकेंगे PF का पैसा
वहीं, अब कर्मचारी UPI और ATM से भी PF का पैसा निकाल सकेंगे. जिसकी लिमिट 1 लाख रुपये तक होगी. ये सुविधा इस साल मई या फिर जून के महीने से शुरू होने की उम्मीद है. इसके लिए कर्मचारियों को बैंक के डेबिट कार्ड की तरह EPFO विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा. जिसका इस्तेमाल कर वे ATM से पीएफ का पैसा तुरंत निकाल सकेंगे.
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