सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : सेक्स वर्कर को दी पेशे के रूप में मान्यता, पुलिस को कार्रवाई नहीं करने का निर्देश


टीएनपी डेस्क (TNP DESK): एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर को 'पेशे' के रूप में मान्यता दी है और पुलिस से कहा है कि वह यौनकर्मियों की सहमति के खिलाफ हस्तक्षेप या आपराधिक कार्रवाई न करे.
पुलिस को आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए
शीर्ष अदालत ने कहा कि कानून के तहत यौनकर्मियों के साथ सम्मान और समान सुरक्षा का व्यवहार किया जाना चाहिए. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया. पीठ ने यौनकर्मियों के अधिकारों की रक्षा के लिए छह निर्देश जारी किए. आदेश पारित करते हुए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का आह्वान करते हुए, पीठ ने कहा, “यौनकर्मी कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं. आपराधिक कानून सभी मामलों में 'आयु' और 'सहमति' के आधार पर समान रूप से लागू होना चाहिए. जब यह स्पष्ट हो जाए कि यौनकर्मी वयस्क है और सहमति से भाग ले रही है, तो पुलिस को हस्तक्षेप करने या कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए.”
अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार
अदालत ने कहा कि "पेशे के बावजूद, इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार है." अदालत ने पुलिस को किसी भी वेश्यालय में छापेमारी करने पर यौनकर्मियों को गिरफ्तार करने और उन्हें परेशान करने से रोकने का निर्देश दिया क्योंकि स्वैच्छिक यौन कार्य अवैध नहीं है और केवल एक भाई के साथ कार्य चलाना गैरकानूनी है. कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्स वर्कर के बच्चे को सिर्फ इसलिए अलग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चे की मां सेक्स वर्कर के पेशे में है.
रिपोर्ट: अशु शुक्ला, रांची डेस्क
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