लोहरदगा (LOHARDAGA) : दहेज हत्याकांड के पांच आरोपियों को एडीजे 3 अरविंद कुमार द्वितीय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. आरोपी पति दिनेश साहू, सास जिरूआ देवी, ससुर कारू साहू और जेठ रमेश साहू, श्रवण साहू को यह सजा आज सुनाई गई. घटना सदर थाना क्षेत्र के ब्रह्मणडीहा गांव की है. वर्ष 2018 में सोनी देवी के ससुराल वालों पर उसे दहेज के खातिर जलाकर मार देने का आरोप था, जिसे सिविल कोर्ट ने सही पाते हुए फैसला सुनाया है. आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पहले ही जेल ही भेज दिया है.
रिपोर्ट : गौतम लेनिन, लोहरदगा
4+