धनबाद जेल में बंद पांच बंदियों की पैरवी करने वाला कोई नहीं, लीगल ऐड डिफेंस कांउसिल की टीम पहुंची धनबाद जेल

    धनबाद जेल में बंद पांच बंदियों की पैरवी करने वाला कोई नहीं, लीगल ऐड डिफेंस कांउसिल की टीम पहुंची धनबाद जेल

    धनबाद(DHANBAD): जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राम शर्मा के निर्देश पर लगातार फरवरी माह के दूसरे रविवार को लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की चार सदस्यीय टीम ने धनबाद जेल का भ्रमण किया. टीम ने जेल में बंद बंदियों की समस्याओं को सुना, वैसे बंदियों की पहचान की गई, जिनकी ओर से कोर्ट में पैरवी करने वाला कोई नहीं है. पैरवीकार के अभाव में वह लोग अदालत में अपना पक्ष नहीं रख पा रहे,  जिसके कारण वह जेल में हैं. उन बंदियों की भी जानकारी ली गई, जिन्हें सजा हो चुकी है, परंतु पैसे के अभाव के कारण या अन्य कारणों से उनकी अपील ऊपरी अदालत में दाखिल नहीं हुई है. अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार निताशा बारला ने बताया कि टीम को मंडल कारा में पांच ऐसे बंदी मिले, जिनकी ओर से अदालत में पैरवी करने वाला कोई नहीं है. 

    घर वाले भी जेल में नहीं आ रहे मिलने

    उनके घर के लोग भी उनसे मिलने जेल नहीं आ रहे. टीम ने बंदियों को हर संभव निशुल्क कानूनी सुविधा देने का आश्वासन दिया. टीम में चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल कुमार विमलेंदु, डिप्टी चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल अजय कुमार भट्ट, सहायक लीगल डिफेंस काउंसिल सुमन कुमार ठाकुर, निरज गोयल शामिल थे. जिनके द्वारा बंदियों को विभिन्न कानून और सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई.  बंदियों को बताया गया कि कारागार में बंदियों और उनके परिवारों के अधिकारों का संरक्षण हो सके, इसके लिए झालसा द्वारा कर्तव्य परियोजना चलाई जा रही है. जिसके तहत बंदियों के परिवारों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनके पात्रता के अनुसार दिलाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकार अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है.

    रिपोर्ट: सत्यभूषण सिंह, धनबाद


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