हेमंत सोरेन के मनी लाउंड्रिंग मामले में अब 26 अगस्त को हाई कोर्ट में नहीं होगी सुनवाई, SC ने लगाई रोक

    हेमंत सोरेन के मनी लाउंड्रिंग मामले में अब 26 अगस्त को हाई कोर्ट में नहीं होगी सुनवाई, SC ने लगाई रोक

    रांची (RANCHI): राजनीतिक उठापठक के बीच आज सूबे के सीएम हेमंत सोरेन को आज राहत जरूर मिली होगी. मनी लाउंड्रिंग से जुड़े एक मामले में उनके अलावा उनके रिश्तेदार और करीबियों के खिलाफ केस चल रहा है. शेल कंपनी से जुड़े इस मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई. जिसमें अदालत ने इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है.

    बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया था. जबकि झारखंड सरकार ओर हेमंत सोरेन ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

    मालूम हो कि झारखंड हाईकोर्ट ने 3 जून 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश और माइनिंग लीज आवंटन मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिकाओं को मेंटेनेबल माना था. शिव शंकर शर्मा की दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी. अगली सुनवाई 26 अगस्त को निर्धारित थी. सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकेगी.

     

     

     


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