रांची(RANCHI): रांची जिले के बहुचर्चित सूफिया परवीन हत्याकांड मामला में सज़ा सुना दी गई है.इस मामले में क्ष दोषी पति- पत्नी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है.
जानिए इस मामले को विस्तार से
अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने सूफिया परवीन की हत्या के दोषी शेख बेलाल और पत्नी अफशाना खातून को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है.इसके अलावा दोनों पर 95-95 हजार का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोनों अपराधियों को 1-1साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
इस सनसनीखेज घटना के बारे में जानिए
3 जनवरी, 2021को रांची के ओरमांझी में एक युवती की सिर कटी लाश पुलिस ने बरामद की थी.जिसकी पहचान मांडर के लोयो गांव की सूफिया परवीन के रूप में हुई थी.शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने 14 जनवरी,2021 को शेख बेलाल और उनकी पत्नी अफशाना खातून को गिरफ्तार किया था. बताया जा रहा है कि युवती की हत्या अवैध संबंध को लेकर हुई थी. इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों का बयान दर्ज कराया था.
कोर्ट ने सभी साक्ष्य और गवाहों के परीक्षण के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपी पति- पत्नी को दोषी पाते हुए सजा दी है.युवती की सर कटी लाश मिलने के बाद रांची में कई दिनों तक बवाल मचा था. इससे जुड़े आंदोलन को लेकर रांची शहर के किशोरगंज चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिला पर भी हमला किया गया था. इस मामले में कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोट आई थी.
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