पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव को लगा बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने क्या दिया फैसला जानिए

    पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव को लगा बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने क्या दिया फैसला जानिए

    रांची(RANCHI): कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को बड़ा झटका लगा है. महिला के साथ कथित यौन शोषण मामले में आरोपी पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव की झारखंड हाईकोर्ट ने क्रिमिनल रिवीजन को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट जज जस्टिस  सुभाष चंद की अदालत ने विधायक प्रदीप यादव की याचिका को खारिज कर दिया.

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    इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पिछले 17 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था. पूर्व में हाई कोर्ट ने प्रदीप यादव के खिलाफ दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले से संबंधित चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई थी. विधायक प्रदीप यादव ने मामले में स्पेशल जज, दुमका द्वारा अप्रैल,2022 को उनके डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने प्रदीप यादव के खिलाफ यौन शोषण मामले में 20 अप्रैल 2019 को देवघर महिला थाना में मामला दर्ज कराया था. इस मामले में 28 सितंबर, 2019 को विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाई कोर्ट से बेल मिली है. 2019 में प्रदीप यादव झारखंड विकास मोर्चा के टिकट से विधानसभा का चुनाव जीतकर आए थे. अभी फिलहाल वे कांग्रेस के विधायक कहे जाते हैं.


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