रांची(RANCHI): गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों को ईडी द्वारा जारी समन के आलोक में एजेंसी के सामने फिलहाल हाजिर नहीं होने का निर्देश दिया है. यह स्थिति तब तक बनाये रखने को कहा गया है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं हो जाता.
राज्य के गृह सचिव की ओर से डीजीपी को एक पत्र लिखा गया है
डीजीपी से यह भी कहा गया है कि वह प्रवर्तन निदेशालय से अनुरोध करें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर मामले में कोई दिशा-निर्देश आने तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाये. इस सिलसिले में राज्य के गृह सचिव की ओर से डीजीपी को एक पत्र लिखा गया है. इसी पत्र के आलोक में डीएसपी प्रमोद मिश्रा दूसरी बार समन जारी करने के बावजूद पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए.
राज्य सरकार ने ईडी की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है
डीजीपी को लिखे गये पत्र में कहा गया है, कि प्रवर्तन निदेशालय के रांची क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दर्ज मामलों में पुलिस अधिकारियों को समन जारी किया जा रहा है. प्रवर्तन निदेशालय ने छह दिसंबर को समन जारी कर साहिबगंज के डीएसपी प्रमोद मिश्रा को अपने कार्यालय में बुलाया. ईडी अपने दायरे से बाहर जाकर पुलिस अधिकारियों को समन जारी कर बुला रहा है. राज्य सरकार ने ईडी की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
इस मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से किया था
याचिका संख्या 4088/22 के माध्यम से दायर राज्य सरकार बनाम प्रवर्तन निदेशालय के मामले की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट में दायर मामले में दिशा-निर्देश जारी होने तक संबंधित पुलिस अधिकारी को इंतजार करने को कहें. बताते चलें कि इस मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से किया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (14 दिसंबर) को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार का आग्रह ठुकरा दिया है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद जनवरी में शुरू करेगा.
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