रांची(RANCHI): खूंटी जिले में मनरेगा घोटाला से संबंधित कंपनी लॉन्ड्री मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के संबंध में आरोप पर सुनवाई पूरी हो गई है. ईडी की विशेष अदालत में यह सुनवाई हुई. ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय और पूजा सिंघल की ओर से वकीलों ने अपने अपने तर्क रखे. मालूम हो कि 3 अप्रैल को ईडी की विशेष अदालत ने डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज कर दिया था. यह डिस्चार्ज पिटिशन पूजा सिंघल की ओर से दाखिल किया गया था.
मालूम हो कि पिछले साल 6 मई को आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के प्रतिष्ठान पर छापेमारी की गई थी. पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह के आवास पर भी छापेमारी ईडी के द्वारा की गई थी. सुमन कुमार सिंह के आवास से ईडी को छापेमारी में 19.31 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे. कानून के जानकार बताते हैं कि निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. आरोप गठन पर सुनवाई पूरी होने के बाद 10 अप्रैल को कोर्ट फैसला सुनाएगा. इस संबंध में जानकारी के अनुसार 5000 पन्नों का आरोप पत्र ईडी की ओर से कोर्ट में दाखिल किया गया है.
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