निलंबित IAS पूजा सिंघल को ED की विशेष कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत के लिए अब 26 जुलाई की सुनवाई का इंतजार

    निलंबित IAS पूजा सिंघल को ED की विशेष कोर्ट से नहीं मिली राहत,   जमानत के लिए अब 26 जुलाई की सुनवाई का इंतजार

    रांची (RANCHI ): मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार और जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को फिलहाल राहत नहीं मिली है. जमानत याचिका पर मंगलवार को ईडी के स्पेशल कोर्ट के न्यायधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई है. अदालत ने पूजा सिंघल द्वारा ईडी के तरफ से दाखिल चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी की मांग की गई है. कॉपी नहीं मिलने के कारण इस मामले की अग्ली सुनवाई 26 जुलाई को होगी.

    जमानत याचिका पर बहस के लिय मांगा था समय 

    गौरतलब हो कि पूर्व की सुनवाई के दौरान आईएएस पूजा सिंघल की तरफ से जमानत याचीका पर बहस के लिय समय मांगा गाया था. कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया था. ईडी की विशेष अदालत में पूजा सिंघल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल कर कई बातों का उल्लेख किया है. आईएएस पूजा सिंघल की विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेशी हो रही हैं. उक्त जनकारी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी ने साझा की है.

    5 मई को पूजा सिंघल और उनसे जुड़े 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी

    ईडी ने 5 मई को पूजा सिंघल और उनसे जुड़े 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस मामले में सबसे पहले पूजा सिंघल के करीबी सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार किया था. उसके बाद 11मई को पूजा सिंघल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था. 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. 25मई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था उसके बाद से आईएएस पूजा सिंघल जेल में ही बंद हैं.


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