प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा विभाग कसेगा नकेल, 78 स्कूल प्रबंधकों को भेजी नोटिस

रांची(RANCHI): पूर्वी सिंहभूम में प्राइवेट स्कूलों की मनमानियों को रोकने के लिए जिला शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है. जिले के 78 प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी व शिक्षा अधीक्षक द्वारा एक नोटिस भेजी गई है. इस नोटिस में स्कूल प्रबंधकों से अलग-अलग बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है.
दरअसल, प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोत्तरी को लेकर शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजा है. नोटिस में विभाग ने सभी 78 स्कूल प्रबंधकों से स्कूल के पिछले तीन साल की ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी सौंपने को कहा है. इसके अलावा सभी स्कूल प्रबंधकों को नोटिस में यह भी कहा गया है कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2017 के नियम-7अ (1) (छ) के तहत स्कूल प्रबंधक दो साल में अधिक से अधिक 10 फीसदी ही स्कूल फीस की बढ़ोत्तरी कर सकते हैं. अगर 10 फीसदी से ज्यादा बढ़ोत्तरी होती है तो फिर उसके लिए समिति से सहमति लेनी होगी.
आपको बता दें कि, जिला शिक्षा विभाग को शिकायत मिली है कि कई स्कूलों ने फीस के लिए तय गाइडलाइन का उल्लंघन किया है. इसलिए विभाग ने स्कूल प्रबंधकों से तीन साल की ऑडिट रिपोर्ट मांगी है. इसके अलावा विभाग ने स्कूल प्रबंधकों को स्कूल परिसर में शिविर लगा कर किताब या यूनिफॉर्म बेचने के लिए भी फटकार लगाई है. विभाग ने कहा कि स्कूल अपने परिसर में शिविर लगाकर किताब या यूनिफॉर्म की खरीद के लिए अभिभावक या छात्र-छात्राओं को प्रेरित नहीं कर सकते हैं.
4+