धनबाद(DHANBAD): धनबाद के बहुचर्चित पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में जेल में बंद जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह का मुकदमा अब अन्य आरोपियों से अलग कर सुनवाई करने का आदेश कोर्ट ने दिया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने पिंटू सिंह के आवेदन पर बहस के बाद हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक में यह आदेश पारित किया है. अदालत ने पिंटू सिंह के मामले में अब बहस करने का निर्देश दिया है. वहीं अन्य आरोपियों को अपने बचाव में गवाह पेश करने को कहा है.
पिंटू सिंह ने अदालत में आवेदन देकर अपने मुकदमे की सुनवाई को अलग करने की प्रार्थना की थी. उसने अपने आवेदन में हाईकोर्ट के पारित आदेश का हवाला दिया था. हाईकोर्ट ने 5 सितंबर को पिंटू सिंह की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि यदि पिंटू सिंह की ओर से मुकदमा अलग करने का आवेदन दिया जाता है, तो निचली अदालत उस पर विचार करे. पिंटू सिंह द्वारा मुकदमा अलग करने की अर्जी दायर करने के बाद मामले के अन्य आरोपी धनजी सिंह, पंकज सिंह, संजय सिंह, विनोद सिंह ने भी आवेदन देकर मामले को अलग करने की प्रार्थना की है.
अदालत ने पिंटू सिंह के मामले को अलग करते हुए बहस करने को कहा
आवेदन में कहा गया है कि इस मामले में उनका 14 जुलाई 2022 को सफाई बयान हो चुका है. इसके बाद से लगातार यह मुकदमा बचाव पक्ष की गवाही के लिए चल रहा है. वह 7 सालों से जेल में बंद हैं .इसलिए उनका मुकदमा अन्य लोगों से अलग कर सुनवाई शुरू की जाए. अदालत ने इन आरोपियों की ओर से दिए गए आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया है . इन आरोपियों की अर्जी को अदालत ने सुनवाई के लिए रख लिया है. अदालत ने पिंटू सिंह के मामले को अलग करते हुए बहस करने को कहा है.
अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित
पिंटू सिंह के मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है. पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या 2017 में धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में कर दी गई थी. वह गाड़ियों के काफिला के साथ घर की ओर जा रहे थे कि घात लगाए हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी. उनकी गाड़ी को छलनी कर दिया था. नीरज सिंह के शरीर में भी कई दर्जन गोलियां मारी थी. उस हमले में नीरज सिंह ,उनके चालक और दो लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में उनके चचेरे भाई झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह 2017 से ही जेल में हैं.
रिपोर्ट: धनबाद ब्यूरो
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