देवघर के अपर जिला न्यायालय ने 8 साइबर अपराधियों को सुनाई सजा, 2 को उम्रकैद


देवघर(DEOGHAR): देवघर के अपर जिला न्यायालय द्वारा साइबर अपराधों के खिलाफ बड़ा आदेश दिया है. जिसमें 8 कुख्यात साइबर अपराधों पर देवघर साइबर थाना में मामला दर्ज किया गया था. 15 मई 2020 को साइबर थाना कांड संख्या 26 में एक किशोर सहित 8 अपराधियों के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468,471, 120 बी, 34 आईपीसी तथा 66 बी, 66सी, 66डी, 84सी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें फैसला सुनाते हुए आज कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार करते हुए सजा सुनाई है.
3 साल बाद कोर्ट द्वारा सुनाया गया फैसला
लगभग 3 साल के सुनवाई के बाद आज देवघर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सभी को आरोपी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है. इस कांड में आरोपी द्वारा भोली भाली जनता एवं लोगों को विभिन्न माध्यमों से झांसे में लेकर ठगी किया करते थे. न्यायालय ने दुमका जिला के सरैया थाना के रहने वाले 20 वर्षीय कृष्णा कुमार यादव को आजीवन सश्रम कारावास एवं 20 लाख रुपया आर्थिक जुर्माना लगाया है. साथ ही देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के घोरमारा के रहने 21 वर्षीय विराट कुमार को भी यही सजा मिली है. जबकि जिला के करौं थाना क्षेत्र के रहने वाले राजू मंडल एवं मुकेश मंडल को 10 वर्ष सश्रम कारावास 5 लाख रुपया का जुर्माना लगाया है. वहीं बिहार के बांका जिला के बौंसी का रहने वाला 22 वर्ष का दिनेश कुमार पर भी यही जुर्माना लगाया गया है. कोट ने जामताड़ा जिला के केवाल बारी का रहने वाला 33 वर्षीय केतलाल मंडल एवं देवघर जिला के करौं थाना क्षेत्र के अजित मंडल को 7-7 साल का आश्रम कारावास एवं 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इसन सभी के अलावा एक अव्युक्त किशोर पाया गया है जिसका मामला किशोर न्यायालय में लंबित है.
कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि साइबर अपराधियों के बीच भय का माहौल कायम होगा. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या सही में इससे साइबर अपराधियों की गतिविधियों पर कमी होगी या फिर मनोबल पहले जैसा कायम रहेगा.
रिपोर्ट: रितुराज सिन्हा
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