रांची (RANCHI) : अनियमितता के आरोप में फंसे लातेहार जिले के तत्कालीन बालूमाथ प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्जुन राम की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके उपर चल रहे मामले की जांच का आदेश दे दिया है. यह मामला जुलाई 2016 का है, इसमें तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी बालूमाथ अर्जुन राम पर बालूमाथ थाना में कांड संख्या 99/2016 मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें अर्जुन राम के विरुद्ध भारतीय दंड विधान 1880 की धारा 406/409/ 419/ 420/ 34 के तहत मुख्यमंत्री ने अभियोजन स्वीकृति आदेश दिया है.
सरकारी राशि गबन करने का है आरोप
अभियुक्त के खिलाफ अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई है कि अभियुक्त द्वारा इंदिरा आवास योजना के तहत शौचालय सामग्री, धुवां रहित चुल्हा एवं योजना बोर्ड की आपूर्ति का आदेश बिना किसी निविदा/कोटेशन के मेसर्स ए.के. ट्रेडर्स, रांची को दिया गया. उक्त आपूर्ति के विरूद्ध 41,69,880 रुपए का भुगतान किया गया, जो सरकारी प्रावधान का घोर उल्लंघन है. इस प्रकार अर्जुन राम तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ पर सरकारी पद का दुरूपयोग, अपराधिक षडयंत्र, घोखाधड़ी एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी राशि गबन करने का आरोप है.
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रिपोर्ट. समीर हुसैन
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