देवघर(DEOGHAR):केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन को लेकर नए कानून बनाए गए हैं. इसके तहत ट्रक या डम्फर चालक हिट एंड रन कर भागता है, तो उसे 10 साल की जेल,7 लाख जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है.नए कानून के विरोध में देशभर के ट्रक और डम्फर चालक हड़ताल पर चले गए हैं.देवघर के इसीएल में भी ट्रक चालकों द्वारा चक्का जाम कर दिया गया है.
प्रतिदिन लाखों रुपए के राजस्व की हानि
देवघर के चितरा स्थित एसपी माइंस में भी ट्रकों का परिचालन पूरी तरह बंद है.प्रतिदिन सैकड़ो ट्रक या डंपर से कोयले की ढुलाई होती है. केंद्र सरकार के हिट एंड रन नए कानून को काला कानून बताते हुए ट्रक चालकों द्वारा हड़ताल कर दिया है. ट्रक चालकों ने कहा कि अगर गलती से सड़क पर कोई अप्रिय दुर्घटना हो जाती है तो फिर वहां से ट्रक लेकर ट्रक चालक भागेगा नहीं तो क्या करेगा.
पढ़ें ट्रक चालकों ने क्या कहा
ट्रक चालकों ने कहा कि दुर्घटना होने के बाद ट्रक चालक अपने वाहन को लेकर वहां रहेगा तो भीड़ के द्वारा वाहन और चालक के साथ भी अप्रिय घटना घट सकती है.इस कानून के तहत सिर्फ ट्रक चालकों को ही निशाना बनाया है,जबकि चालकों के पक्ष में कोई सकारात्मक नियम नए कानून में नहीं है. ऐसे में केंद्र सरकार के इस नए कानून का ट्रक चालकों द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है.एसपी माइंस चितरा कोलियरी से प्रतिदिन हजारों मेट्रिक टन का खनन होता है और सैकड़ो ट्रक और डंपर के माध्यम से इसकी ढुलाई होती है. पिछले दो दिनों से ट्रक चालकों की हड़ताल से प्रतिदिन लाखों रुपए का सरकारी राजस्व की हानि हो रही है.
रिपोर्ट-रितुराज सिन्हा
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