टीएनपी डेस्क (Tnp desk):-हजारीबाग में एक नाबालिग को एसिड पिलाने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट का कहना है कि दो हफ्ते के भीतर आरोपी की पॉलिग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट पेश की जाए. कोर्ट ने एसिड पिलाने के मामले पर स्वता संज्ञान लेकर इस मामले सुनवाई कर रही है. बुधवार को चीफ जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार को दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. अब इस मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर को की जाएगी.
सरकार ने क्या बताया
बुधवार को चीफ जस्टीस संजय मिश्रा की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि आरोपी की पॉलिग्राफी टेस्ट गुजरात के गांधीनगर में 21 से 25 अगस्त के बीच कराई गई थी. टेस्ट के बाद आरोपी को हजारीबाग लाया गया है. गुजरात से आठ सितंबर को रिपोर्ट डाक के द्वारा भेजी गई है, लेकिन अभी तक नहीं मिली है. लिहाजा, इसे देखते हुए कोर्ट ने दो हफ्ते के बाद सुनवाई का आदेश दिया.
हजारीबाग में नाबालिग को पिलाया था एसिड
साल 2019 में हजारीबाग में एक 13 साल की बच्ची जब स्कूल से वापस लौट रही थी. तब उसे जबरन एसिड पिलाकर उसके साथ हैवानियत की गई थी. इसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई थी. बाद में एम्स पटना और फिर रिम्स रांची में बच्ची का इलाजा हुआ था. दो महीने तक वह कुछ भी बोलने में असमर्थ थी. मामले में हजारीबाग के इचाक थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस मामले में अपराजिता भारद्वाज ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था. जिस पर अदालत स्वता संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है.
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