धनबाद(DHANBAD): रविवार की रात से सोमवार की सुबह तक बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को जानने वाले सभी लोगों के मुंह पर उन्हीं के नाम की चर्चा थी. यह चर्चा तब जाकर खत्म हुई जब विधायक ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया. विधायक रविवार की रात लगभग 9:30 बजे कतरास के निचितपुर के एक अस्पताल में पेट की दर्द की शिकायत पर भर्ती हुए. चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर में रेफर कर दिया. वह कोलाइटिस की बीमारी से पहले से ही पीड़ित हैं. रेफर के बाद विधायक हायर सेंटर गए या नहीं ,इसका तो पता नहीं चला है लेकिन विधायक ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया. दरअसल, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कतरास थाना कांड संख्या 120\13 है. इस मामले में विधायक पर पुलिस की वर्दी फाड़ने और राइफल छीनने जैसे संगीन आरोप है. इस मामले में विधायक को 2019 में लोअर कोर्ट से सजा हुई थी.
2022 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी सजा को बहाल रखा
फिर 2022 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी सजा को बहाल रखा. इस आदेश के खिलाफ विधायक हाईकोर्ट गए लेकिन जैसा कि कानून के जानकार बताते हैं, हाई कोर्ट में पिटीशन पर सुनवाई तभी होगी, जब कोई भी आरोपी न्यायिक हिरासत में होगा. हाई कोर्ट ने उन्हें 4 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था. यह तिथि 10 जनवरी को खत्म हो रही है. हो सकता है कि उन्हें रविवार को बीमारी हुई हो, पेट में दर्द उठा हो लेकिन उसके बाद उनके अधिवक्ताओं ने उन्हें सलाह दी हो कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें सरेंडर करना चाहिए, इसके बाद उनका मन बदला हो और आज न्यायालय में सरेंडर कर दिए. हालांकि आज न्यायालय में उनके समर्थक मौजूद थे. बता दें कि कतरास थाना कांड संख्या 120 \13 बहुत ही चर्चित मामला है. इस मामले में विधायक ढुल्लू महतो को डेढ़ साल की सजा हुई है.
रिपोर्ट: सत्यभूषण सिंह, धनबाद
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