रांची(RANCHI): लैंड घोटाला मामले में आज वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने आज झारखंड उच्च न्यायालय में दलील दी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है. “न ही ईडी ने कोई एफआईआर दर्ज की है. यह स्पष्ट नहीं है कि एजेंसी सीएम को गवाह के तौर पर बुला रही है या आरोपी के तौर पर. इसलिए, ईडी का समन सही नहीं है,'' उन्होंने तर्क दिया.
भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू, जिन्हें ईडी ने वर्चुअल मोड के माध्यम से कहा, ने कहा कि यह विधेय अपराध का मामला है. उन्होंने कहा, “याचिका में ईडी की धारा 50 और 63 को चुनौती दी गई थी, जिस पर विजय मदनलाल चौधरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला कर चुका है. ” उन्होंने मामले पर विस्तार से बहस करने के लिए कुछ समय मांगा जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया. ईडी की ओर से वकील अमित कुमार दास भी पेश हुए.
अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को
झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की याचिका पर दूसरी सुनवाई हुई. अब अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी. मालूम हो कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने ईडी के अधिकार को चुनौती झारखंड हाई कोर्ट में दिया है. जिसमें पहली सुनवाई 04 अक्टूबर को हुई थी. जिसके बाद फिर याचिका पर सुनवाई की तिथि आज यानी 11 अक्टूबर को हुई. अब 13 तारीख की सुनवाई में ईडी की ओर से भी अपना पक्ष रखा जाएगा. यह सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा और न्याय मूर्ति अनंद सेन की अदालतों में हुई है .
रिपोर्ट: समीर हुसैन
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