जज हत्या मामला : झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को व्हाट्सएप प्रमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का दिया निर्देश


टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि वह पिछले साल एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में व्हाट्सएप के प्रमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने केंद्रीय एजेंसी को मामले में व्हाट्सएप के प्रमुख को एक पक्ष बनाने के लिए कहा और फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी को नोटिस जारी किया. न्यायाधीश की मृत्यु के बाद उच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से शुरू की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
क्या है मामला
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, 49 वर्षीय उत्तम आनंद को 28 जुलाई, 2021 को जॉगिंग करने के दौरान एक ऑटोरिक्शा द्वारा कुचल दिया गया था. सीबीआई के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उसने मामले में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों के व्हाट्सएप चैट विवरण मांगे थे, लेकिन इंस्टेंट मैसेजिंग प्रमुख ने सुरक्षा और गोपनीयता नीतियों का हवाला देते हुए देने से इनकार कर दिया था. तब कंपनी को मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का आदेश दिया था ताकि उच्च न्यायालय के समक्ष मामले में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके. मामले को एक सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा.
रिपोर्ट: अशु शुक्ला, रांची
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