झारखंड सरकार की बड़ी घोषणा : तीन साल सेवा पूरी करनेवाले शिक्षकों का गृह जिला में होगा तबादला

    झारखंड सरकार की बड़ी घोषणा : तीन साल सेवा पूरी करनेवाले शिक्षकों का गृह जिला में होगा तबादला

    रांची (RANCHI) - तीन साल सेवा पूरी करनेवाले शिक्षकों का स्थानांतरण गृह जिला में होगा. इसके लिए शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में संशोधन किया जा रहा है. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री जगरनाथ महतो ने मंगलवार को झामुमो विधायक मथुरा महतो के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यह जानकारी सदन में देते हुए कहा कि अब तीन साल तक कार्य कर चुके शिक्षकों का स्थानांतरण गृह जिला में हो सकेगा. पूर्व की सरकार में लागू नियमावली के तहत पांच साल सेवा देने के बाद ही गृह जिले में स्थानांतरण का प्रविधान था.

    दिव्यांग और असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों को समय सीमा पर मिलेगी रियायत

    मंत्री ने कहा कि पति-पत्नी के आधार पर तथा दिव्यांग और असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण के लिए सेवा की कोई समय सीमा नहीं होगी. झामुमो विधायक मथुरा महतो ने तीन साल सेवा की समय सीमा को भी घटाकर दो साल करने का सुझाव दिया. इस पर मंत्री ने कहा कि विशेष परिस्थिति में दो साल सेवा देने पर भी गृह जिला में स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा.

    विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी विचार

    मंत्री के अनुसार, असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों से संबंधित अपवाद को अत्यंत विशेष परिस्थिति में रखा जाएगा और इस स्थानांतरण नीति के सामान्य नियम एवं प्रविधान इनपर लागू नहीं होंगे. विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा केवल अति विशेष परिस्थिति में ही इस तरह के अनुरोध पर विचार किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि प्राथमिक शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण संबंधित जिला के लिए सूचीबद्ध भाषा के आधार पर ही होगा, क्योंकि इन शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित जिला के लिए अनुमान्य जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के आधार पर हुई है.

     


    the newspost app
    Thenewspost - Jharkhand
    50+
    Downloads

    4+

    Rated for 4+
    Install App

    Our latest news