रैयत जमीन अधिग्रहण मामले पर बोले सीएम, कोल बेरिंग एक्ट एवं भूमि अधिग्रहण कानून का अध्ययन करेगी सरकार


रांची (RANCHI) : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को विधायक ढुल्लू महतो ने कोल कंपनियों द्वारा रैयत से जमीन लेने और उन्हें मुआवजा-नौकरी नहीं देने का मामला उठाया. साथ ही कहा कि खनन के बाद जमीन को बिना भराए छोड़ दिया जाता है. इसकारण हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं.
इस पर CM हेमंत सोरेन ने कहा कि कोल कंपनियां रैयतों से भारत सरकार के कानून “कोल बेरिंग एक्ट” के तहत जमीन लेती हैं. सरकार रैयतों की जमीन वापसी के मामले पर कोल बेरिंग एक्ट एवं भूमि अधिग्रहण कानून का सही तरीके से अध्ययन करेगी. इस मामले में लीगल एडवाइस लेने के बाद सरकार निर्णय लेगी.
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