चेक बाउंस मामले में पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा को 2 साल की सजा, अपील बॉन्ड के बाद मिली जमानत


जमशेदपुर ( JAMSHEDPUR) : जमशेदपुर के प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी निशिकांत कुमार की अदालत ने पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा को चेक बाउंस मामले में दो साल कारावास समेत 7 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. बीते दिन सूर्य सिंह बेसरा कोर्ट में हाजिर हुए. इसके बाद उन्हें अपील बांड के बाद जमानत दे दी गई.
7 साल से था मामला विचाराधीन
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सूर्य सिंह बेसरा ने बिल्डर एमवी राव से दोस्ताना कर्ज लिया था, जिसके एवज में उन्होंने 5 लाख रुपए का चेक दिया था. चेक बैंक में भुगतान के लिए डालने पर बाउंस हो गया. चेक बाउंस होने का आरोप लगा 2015 में शिकायतवाद कोर्ट में एमवी राव ने मुकदमा दायर किया था. मामला 7 साल से अदालत में विचाराधीन था. इसके बाद शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए बेसरा को दोषी पाया और सजा सुनाई. अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा और साथ में पांच लाख रुपए के बदले 7 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है.
रिपोर्ट: रंजीत ओझा, जमशेदपुर
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