नाबालिग का अपहरण कर किया था रेप, अब दस साल के लिए जेल


पलामू (PALAMU) - नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने एक युवक को दस वर्ष की सजा सुनायी है. नाबालिग युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में कोर्ट ने युवक को दस वर्ष का कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
क्या है मामला
पलामू के पिपराटाड थाना क्षेत्र में 2018 में अभियुक्त लव कुश शर्मा उर्फ रंजीत वर्मा पर नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ था. उस मामले में सुनवाई की गयी और अभियुक्त को दस वर्ष की सजा के साथ दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. शौच के लिए निकली नाबालिग युवती का अपहरण लव कुश वर्मा ने कर लिया था. अपहरण के बाद युवती को सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस मामले में नाबालिग युवती के बयान पर तत्कालीन थाना प्रभारी गुलशन भेंगरा ने दुष्कर्म और पोस्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया था. उन्होंने अभियुक्त लवकुश वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पूरे मामले में पुलिस ने अंतिम चार्जशीट दाखिल की और कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है.
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