बिहार सरकार ने विधवाओं के लिए जारी किया लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जानिए कैसे ले सकते हैं लाभ


टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : सरकार ने विधवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की है. इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना ,महिला शक्ति केंद्र योजना , महिला ई हाट योजना, स्वाधार गृह योजना, प्रधानमंत्री सिलाई मशीन योजना जैसी योजनाएं सरकार द्वारा बनाई गई है. इन योजनाओं का उद्देश्य विधवाओं को आर्थिक स्थिति में सहायता करना होता है. महंगाई भरी इस जमाने में जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने खर्चे के लिए पति के ऊपर निर्भर रहती हैं. मगर उनके पति के गुजर जाने के बाद उन्हें जीवन यापन करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसी महिलाओं के लिए सरकार ने कई सुविधा दी हैं. इसी के तहत बिहार सरकार ने एक और योजना जारी की है. जिस योजना का नाम लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है.
क्या है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
यह योजना बिहार सरकार के समाज कल्याण की ओर से चलाई गई है. इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं की आर्थिक समस्याओं को सुधारने का है. इस योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं. अगर महिला की आयु 60 वर्ष से अधिक है तो उन्हें इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत आवेदन करना होगा. वही इस योजना का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय 7000 से कम होना चाहिए.
जानिए पेंशन की राशि
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले इसके वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को भरना होगा. फॉर्म भरने के लिए कई ऐसे जरूरी दस्तावेज हैं जिन्हें आपको अपने साथ रखना होगा. यह सारी जानकारी आपको वेबसाइट के जरिए मिल जाएगी. वहीं इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ₹300 का रकम मिलेगा, जिसका अर्थ यह है कि साल में कुल ₹3600 की पेंशन राशि दी जाएगी.
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