टीएनपी डेस्क (TNP DESK): झारखंड में महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही है. ऐसे में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं में एक है मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना. इस योजना के तहत राज्य की वैसी महिलायें जो निराश्रित, विधवा और परित्यक्त हैं, उन्हें हर महीने ₹1000 की वित्तीय सहायता दी की जाती है.
किसे मिलेगा योजना का लाभ :
हर महीने ₹1000 की राशि सीधे बैंक खाते में (DBT के माध्यम से) ट्रांसफर की जाती है.
महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
कौन सी महिलायें होंगी योजना की पात्र
वैसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है (विधवा पेंशन)
ऐसी महिलाएं जिन्हें उनके पति द्वारा छोड़ दिया गया है (परित्यक्त/एकल महिला)
इसके अलावा, सर्वजन पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी निराश्रित महिलाएं इस योजना की पात्र हैं
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज:
• पासपोर्ट साइज फोटो
• आधार कार्ड (Aadhaar Card)
• बैंक खाता पासबुक
• आय प्रमाण पत्र (यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदक के पास आय का अन्य साधन नहीं है)
• पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) या परित्यक्त होने का प्रमाण / स्व-घोषणा पत्र
कैसे करें आवेदन:
आप इस योजना के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकती हैं. आवेदन फॉर्म और पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी प्रखंड कार्यालय (Block Office) या पंचायत कार्यालय में संपर्क करें. इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ग्रामीण और पंचायत स्तर पर विशेष कैंप (जैसे 'आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार') लगाए जाते हैं, जहाँ सीधे आवेदन जमा किए जा सकते हैं. योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश झारखंड सरकार महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग पर देखे जा सकते हैं.

