किसी भी सरकारी योजना में अधिकारी करे घुसखोरी, तो यहां शिकायत कर सिखा सकते हैं सबक

    किसी भी सरकारी योजना में अधिकारी करे घुसखोरी, तो यहां शिकायत कर सिखा सकते हैं सबक

    टीएनपी डेस्क(TNP DESK):सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जाती है जिनमे गरीबी रेखा से नीचे आने वाले या आम इंसान को राहत मिल सके.राशन कार्ड,आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना और ना जाने कई ऐसी योजना सरकार की ओर से चलायी जाती है जिससे लोगों को किसी तरह की कोई परेशानियाँ ना हो लेकिन एक सच यह भी है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार भी काफी ज्यादा है कई बार सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के लाभुको से पैसे वसूले जाते है.मजबूरी में आकार आम लोग पैसे का भुगतान भी कर देते है लेकिन यह पूरी तरीके से गलत है.आप चाहे तो उसको घुसखोरी करने वाले अधिकारियों को सबक सिखा सकते है. कैसे चलें हम आपको बताते है.

     रिश्वतखोरी को ना बढ़ाए

    कई बार समाचार पेपर के माध्यम से आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, पीएम आवास योजना जैसी योजनाओं में अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार की खबर सुनने और देखने को मिलती है.जहां लाभुकों से योजना का लाभ देने के लिए पैसे की वसूली की जाती है जो सरासर गलत है.आम लोगों को इस बात की पूरी जानकारी होती है कि योजनाओं का लाभ पूरी तरह से फ्री दिया जाता है लेकिन फिर भी चक्कर काटने के डर से आम लोग पैसे का भुगतान कर देते है जिससे अधिकरियों की हिम्मत बढ़ जाती है. जिससे अधिकारी और ज्यादा भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित होते है, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको इसे नहीं सहन करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल गलत है.आपको इसकी शिकायत करनी चाहिए दरसअल बहुत से लोगों को कहां शिकायत करनी है इस बात की ही जानकारी नहीं होती है अगर आप भी उन लोगों में शामिल है तो यह खबर आपके लिए है.

    कभी भी अधिकारियों को ना दे घुस

    बहुत बार जानकारी के अभाव में भी आपके साथ आप गलत होते बर्दाश्त करते देख लेते है लेकिन अब आपको इसे बर्दाश्त करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है.अगर आपके साथ भी कोई अधिकारी घुसखोरी करने की कोशिश कर रहा है तो कहां शिकायत करनी है और किस धाराओं में एक्शन होगा आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी बताने वाले है.

    रिश्वत लेने और देने वाले को भी हो सकता है सजा

    आपको बता दे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और IPC के सेक्शन 171 के तहत रिश्वत यानी घूस लेना और देना एक दंडनीय अपराध है.सबसे पहले आपको रिश्वतखोरी की परिभाषा सही मायने में समझनी जरूरी है.यदि कोई अधिकारी आपसे किसी भी सरकारी काम के लिए गैरकानूनी तरीके से पैसे की मांग कर रहा है तो यह रिश्वतखोरी कहलाती है.वही कोई अधिकारी आपसे घुस मांग रहा है और आप दे भी रहे है तो उसके साथ आप भी दोषी माने जाएंगे और आपके ऊपर भी कार्यवाही हो सकती है.

    यहां कर सकते है रिश्वतखोरी की शिकायत

    आपको बता दें कि देश के हर राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर अलग-अलग एजेंसियां काम करती है हलांकि एंटी करप्शन ब्यूरो अधिकांश राज्य में आपको देखने को मिलता है.जहां जाकर आप रिश्वतखोरी या किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत कर सकते है.यूपी और दिल्ली जैसे राज्यों में तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी भ्रष्टाचार या घूसखोरी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. वहीं अगर आप अपनी शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयोग तक पहुंचाना चाहते है तो आप ऐसा पत्र, कॉल और फैक्स के जरिए कर सकते हैं.पूरा पता- सतर्कता भवन, ए-ब्लॉक जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए नई दिल्ली- 110 023. फोन के जरिए इस नंबर से करें शिकायत- 011- 24600200. वहीं 011- 24651010 या 24651186 पर आप अपनी शिकायत फैक्स भी कर सकते हैं.


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