Goa Nightclub Fire Case: फुकेट में थाई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स हिरासत में

    Goa Nightclub Fire Case: फुकेट में थाई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स हिरासत में

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK): गोवा के चर्चित बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में 6 दिसंबर को लगी भयानक आग और उसमें 25 लोगों की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. हादसे के बाद भारत से फरार हुए क्लब मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड के फुकेट में स्थानीय पुलिस ने हिरासत में लिया है. हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक एजेंसी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन कई विश्वसनीय रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोनों को पकड़ लिया गया है. उन्हें भारत लाने की तैयारी की जा रही है.

    कैसे हुए फरार?
    जांच अधिकारियों के अनुसार, आग लगने की खबर मिलते ही दोनों भाइयों ने रात में ही विदेश भागने की योजना बना ली थी. 7 दिसंबर की रात 1:17 बजे उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल से फुकेट के लिए टिकट बुक किया. सुबह 5:30 बजे वे इंडिगो की फ्लाइट 6E 1073 से दिल्ली से थाईलैंड रवाना हो गए. उस समय गोवा पुलिस और फायर ब्रिगेड अरपोरा स्थित क्लब में आग बुझाने और लोगों को बचाने में लगी हुई थी.

    जांच में क्या सामने आया?
    अग्निकांड की जांच में खुलासा हुआ कि क्लब में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया गया, इलेक्ट्रिक पटाखों का इस्तेमाल किया गया, सुरक्षा उपकरण भी पर्याप्त नहीं थे. आरोपियों पर गैर-इरादतन हत्या, लापरवाही और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है. इंटरपोल की ओर से दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है. विदेश मंत्रालय ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया है ताकि वे थाईलैंड से आगे किसी अन्य देश में न जा सकें.

    दिल्ली पुलिस भी आई सामने
    क्योंकि लूथरा ब्रदर्स और उनके साझेदार दिल्ली के रहने वाले हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस भी जांच में शामिल है. दिल्ली में अलग से केस दर्ज है. इसी बीच गोवा पुलिस ने क्लब के एक अन्य मालिक अजय गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार किया. वह अपनी पहचान छुपाकर लाजपत नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गया था. कोर्ट से 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसे गोवा भेज दिया गया.

    लूथरा ब्रदर्स ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसमें दावा किया गया कि वे "काम से जुड़े" कारणों से थाईलैंड गए थे और अब भारत लौटना चाहते हैं. लेकिन अदालत को दिल्ली पुलिस ने बताया कि गोवा कोर्ट पहले ही उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर चुका है. फिलहाल, थाईलैंड में हिरासत की खबर के बाद भारत आने पर उनका प्रत्यर्पण और आगे की कानूनी प्रक्रिया तेज होने की संभावना है.


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