साहिबगंज एसपी नौशाद आलम को ईडी का समन, 22 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया

    साहिबगंज एसपी नौशाद आलम को ईडी का समन, 22 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : झारखंड में ईडी ताबड़तोड़ सारे मामलों की जांच कर रही है. फिलहाल ईडी रांची में जेल अधिकारियों से पूछताछ कर रही थी. इसी बीच अब ईडी ने साहिबगंज एसपी नौशाद आलम को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है. जानकारी के अनुसार ईडी ने एसपी नौशाद आलम को गवाह प्रभावित करने के मामले में समन जारी किया है औऱ 22 नवंबर को रांची के हिनू स्थित ईडी दफ्तर में हाजिर होने का आदेश दिया है. बता दें कि ईडी खनन घोटाला केस में गवाह विजय हांसदा से संबंधित एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है.

    कौन है विजय हांसदा

    बता दें कि नींबू पहाड़ में अवैध खनन की शिकायत विजय हांसदा ने की थी. पहाड़ में विस्फोट के कारण आस पास के ग्रामीणों के घरों में दरार आ रहा था, जिस कारण विजय हांसदा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लगाने का फैसला किया था और 2 मई को सभी ग्रामीण विस्फोट वाले स्थल पर पहुंच कर रोक लगाने की बात कही. लेकिन वहां मौजूद अवैध खनन कर्ताओं के द्वारा उन्हें तुरंत वहां से भागने को कहा गया. जिसके बाद विजय हांसदा ने इस मामले में 30 जून 2022 को शिकायत दर्ज कराई गई. जिसमें पंकज मिश्रा, विष्णु यादव, पवित्र यादव, संजय यादव और सुभाष मंडल को मुख्य अभियुक्त बनाया गया.

    हाईकोर्ट को रिट याचिका की दायर

    लेकिन शिकायत दर्ज कराने के बाद विजय हांसदा पर बोरिया थाने में एक मुकदमा दर्ज किया जाता है. जहां उनके उपर आरोप लगाया जाता है कि वे अवैध रूप से हथियार रखने का आरोप लगाया जाता है. जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है. हालांकि हांसदा जेल से ही हाईकोर्ट को एक रिट याचिका दायर करते है. जिसमें उनका कहा था कि पुलिस जांच पर उन्हें संदेह है, स्वतंत्र जांच एजेंसी से अवैध खनन की जांच कराई जानी चाहिए. इसके बाद ईडी ने अवैध खनन की जांच शुरू करते हुए पंकज मिश्रा समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.

    हाईकोर्ट से मामले को खत्म करने की लगाई थी गुहार

    लेकिन इसी बीच विजय हांसदा हाईकोर्ट से इस मामले को खत्म करने की गुहार लगाता है. उन्होंने हाईकोर्ट से कहा था कि अवैध खनन की शिकायत उन्होंने दर्ज ही नहीं की थी. किसी ने जेल में रहते हुए उनके नाम पर यह शिकायत दर्ज करावा दिया था. लेकिन कोर्ट को इस तर्क पर दम नजर नहीं आया. और कोर्ट ने सीबीआई को एक माह के अंदर अवैध खनन मामले की प्रारम्भिक जांच करने का आदेश सौंप दिया था.  

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