मंईयांओं के लिए बड़ी खबर, अब नहीं होगा लाभुकों का सत्यापन, जानिए कब मिलेगी अगली किश्त की राशि

    मंईयांओं के लिए बड़ी खबर, अब नहीं होगा लाभुकों का सत्यापन, जानिए कब मिलेगी अगली किश्त की राशि

    टीएनपी डेस्क (TNPDESK): राज्य की मंईयांओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. हालही में खबर आई थी की राज्य में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की लाभुकों का सत्यापन होना है. ऐसे में 11 मई से 18 मई के बीच राज्य के सभी ग्रामीण इलाकों में सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पर अब लाभुक महिलाओं का सत्यापन नहीं होगा. दरअसल हालही में विभाग ओर से यह जानकारी आई है कि राज्य की वैसी महिलायें जिनके खाते में बीते माह यानि की मार्च के महीने में योजना की किश्त भेजी जा चुकी है, उनका सत्यापन अब नहीं होगा. 

    दरअसल विभाग का कहना है की जिन महिलाओं को मार्च की राशि भेजी जा चुकी है, उनके खाते के सत्यापन की जरूरत नहीं है. ऐसे में पूर्व में यह खबर सामने आई थी राज्य में 11 मई से 18 मई तक राज्य के सभी ग्रामीण इलाकों की हर पंचायत और शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में लाभुकों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा. इसके अलावा 19 मई से 24 मई तक पंचायत और वार्ड स्तर से मिली जानकारी का संकलन किया जाना है तथा अयोग्य पाए गए लाभार्थियों को नोटिस जारी किए जाएंगे. 25 मई से 27 मई के बीच मृत, अयोग्य और अनुपस्थित लाभुकों की अंतिम सूची तैयार कर पंचायत भवन और अंचल कार्यालय के सूचना पट पर सार्वजनिक की जाएगी. वहीं, प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के बाद 29 मई को अंतिम रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजी जाएगी. वहीं योजना की अगली किश्त का भुगतान 15 मई से लाभुक महिलाओं के खाते में होगा. 

    ऐसे में वैसी महिलायें जिन्हें मार्च महीने की राशि नहीं मिली हैं, उनके सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. जारी शेड्यूल के तहत यह प्रक्रिया हो रही है और अपात्र लाभुकों का नाम भी काटा जाएगा. बताते चलें कि राज्य में मौजूद समय में 56 लाख महिलायें हैं जिन्हें मंईयां योजना का लाभ मिल रहा है. ऐसे में सत्यापन की प्रक्रिया से यह देखा जाएगा की जिन मंईयांओं को इसका लाभ मिल रहा है वह सचमुच लाभ पने के पात्र हैं या नहीं. इस योजना का लाभ पाने के लिए मंईयांओं को 18 से 50 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है. इसके अलावा आधार कार्ड, बैंक पासबुक जो आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है. इसके अलावा वोटर आईडी, जाती प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है.



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