किस काम आएंगे फॉर्म 6, 7 और 8?
अगर किसी योग्य व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और वह अपना नाम जुड़वाना चाहता है, तो उसे फॉर्म 6 भरना होगा. फॉर्म 7 का इस्तेमाल वोटर लिस्ट में दर्ज किसी नाम को हटाने या उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए किया जाता है. वहीं, अगर वोटर लिस्ट में नाम, उम्र, पता या दूसरी जानकारी में कोई गलती है और उसे ठीक कराना है, तो इसके लिए फॉर्म 8 भरा जा सकता है.
मतदाता अपने इलाके के BLO के पास जाकर अपनी परेशानी बता सकते हैं और जरूरत के हिसाब से संबंधित फॉर्म भरकर सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं.
कहीं प्रक्रिया आसान, तो कहीं ऑनलाइन काम में आ रही परेशानी
The News Post की टीम ने बूथ पर मौजूद लोगों से SIR की प्रक्रिया को लेकर बात की. लोगों का कहना था कि ज्यादातर जगहों पर काम ठीक तरीके से चल रहा है और BLO भी मदद कर रहे हैं. हालांकि, कुछ लोगों ने ऑनलाइन जानकारी भरने के दौरान परेशानी होने की बात कही.
लोगों के मुताबिक ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान कई बार काम बीच में अटक रहा है या पूरा होने में ज्यादा समय लग रहा है. इससे आवेदन करने आए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है.
कुछ लोगों की शिकायत थोड़ी अलग थी. उनका कहना था कि मैपिंग के दौरान उन्होंने अपनी पूरी जानकारी दे दी थी और जरूरी प्रक्रिया भी पूरी कर ली थी. इसके बावजूद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं आया. ऐसे लोगों का कहना है कि उन्हें यह समझने में परेशानी हो रही है कि अब आगे क्या करना है और कहां संपर्क करना है.
हालांकि, बूथ पर पहुंचे कुछ लोगों ने व्यवस्था को बेहतर बताया. उनका कहना था कि BLO उनकी बात सुन रहे हैं और जहां संभव है, प्रक्रिया पूरी कराने में मदद भी कर रहे हैं.
फिलहाल दावा-आपत्ति की यह प्रक्रिया 15 सितंबर तक चलेगी. ऐसे में जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है या किसी तरह की गलती है, वे आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते अपने BLO से संपर्क कर जरूरी आवेदन कर सकते हैं.
