सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 4 महीने की सुनाई सजा, 2000 रुपय जुर्माना भी लगाया

    सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 4 महीने की सुनाई सजा, 2000 रुपय जुर्माना भी लगाया

    टीएनपी डेस्क(TNP DESK): अवमानना से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या(Vijay Malya) को 4 महीने की सजा सुनाई है. सजा के अलावा कोर्ट ने 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना नहीं चुकाने पर माल्या को 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी. इसके साथ ही कोर्ट ने विजय माल्या से विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर 4 हफ्ते में चुकाने के लिए कहा है. यह फैसला 3 जजों वाली बेंच ने सुनाया है. इसमें सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया शामिल थे.

    क्या है पूरा मामला

    भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बावजूद बकाया न चुकाने की अर्जी दी थी. जिसकी सुनवाई 10 मार्च को हुई लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल पहले 9 मई 2017 को विजय माल्या को कोर्ट के आदेश की अवमानना का दोषी पाया था और उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी. विजय माल्या ने अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा उन बैंकों और संबंधित प्राधिकरणों को नहीं दिया था, जिनसे उसने करोड़ों अरबों का कर्ज लिया था. 

    कोर्ट की ओर से नियुक्त न्यायमित्र सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने कोर्ट में बताया था कि माल्या को दो मामलों में अदालत दोषी ठहरा चुकी है. पहला संपत्ति का खुलासा नहीं करना और दूसरा कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करना. ये सारी बातें उन्होंने सुनवाई के दौरान कहीं.   


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