राजभवन के आदेश का एके सिंह कॉलेज के प्राचार्य उड़ा रहें खिल्ली, आदेश निरस्त होने के बाद भी ले रहें कॉलेज का निर्णय

    राजभवन के आदेश का एके सिंह कॉलेज के प्राचार्य उड़ा रहें खिल्ली, आदेश निरस्त होने के बाद भी ले रहें कॉलेज का निर्णय

    पलामू (PALAMU) : एके सिंह कॉलेज, जपला के प्रशासनिक मामले में बड़ा मोड़ आया है. राज्यपाल- सह- कुलाधिपति के आदेश पर नीलाम्बर- पीताम्बर विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज का शासी निकाय भंग कर तदर्थ समिति गठित करने और प्राचार्य बदलने का हालिया आदेश निरस्त कर दिया गया है. अब कॉलेज का शासी निकाय पूर्ववत कार्यरत रहेगा. प्राचार्य का नियुक्ति आदेश भी निरस्त हो जाने के बावजूद प्राचार्य अपने पद पर बने हुए हैं. शासी निकाय द्वारा पूर्व में न्युक्त प्राचार्य को पद भर नहीं सौंपा जा रहा है.

    राज्यपाल सचिवालय से अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी द्वारा जारी पत्र संख्या-2241 दिनांक-14.08.2025 में स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालय की जांच में जिन कमियों की ओर इशारा किया गया है, उन्हें दूर करने की जिम्मेदारी शासी निकाय की होगी. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि यूजीसी के मानकों के अनुरूप योग्य व्यक्ति को ही प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया जाए. इसके लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन को 15 दिनों के भीतर प्रतिवेदन सौंपने का आदेश दिया गया है.

    विदित हो कि विश्वविद्यालय ने कुछ सप्ताह पूर्व शासी निकाय को भंग कर तदर्थ समिति का गठन किया था और प्रभारी प्राचार्य डॉ. सूर्यमणि सिंह को हटाकर डॉ. आनंद कुमार को प्राचार्य नियुक्त कर दिया था. इस फैसले से कॉलेज परिसर में भारी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. लेकिन अब राज्यपाल के निर्देश पर उक्त आदेश रद्द कर दिया गया है.नए फैसले के बाद कॉलेज का शासी निकाय पुनः बहाल हो गया है. इसमें सांसद बीडी राम अध्यक्ष और प्रफुल्ल सिंह सचिव के पद पर बने रहेंगे. साथ ही शासी निकाय द्वारा नियुक्त प्राचार्य पुनः अपनी कुर्सी संभालेंगे. मगर प्राचार्य डा आनंद कुमार अपने पद पर अभी भी बने हुए हैं.


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