झारखंड में एसआईआर की तैयारी, देने होंगे एक दर्ज़न से अधिक प्रश्नों के उत्तर, क्या करेंगे बीएलओ

    एस आई  आर को लेकर बंगाल में तकरार चल रहा है.  बिहार चुनाव के पहले भी खूब बयान बाजी हुई.  आरोप- प्रत्यारोप का दौर चला.

    झारखंड में एसआईआर की तैयारी, देने होंगे एक दर्ज़न से अधिक प्रश्नों के उत्तर, क्या करेंगे बीएलओ

    धनबाद(DHANBAD):  एस आई  आर को लेकर बंगाल में तकरार चल रहा है.  बिहार चुनाव के पहले भी खूब बयान बाजी हुई.  आरोप- प्रत्यारोप का दौर चला.  अब झारखंड में भी एसआईआर  की तैयारी है.  सूत्रों के अनुसार अगले महीने एसआईआर  का काम शुरू हो सकता है. बीएलओ घर -घर जाकर एसआईआर  के लिए तैयार प्रपत्र को भरवाएंगे, सभी वोटरों को 20 से अधिक सवालों के जवाब देने होंगे।  झारखंड में एसआईआर  को लेकर तैयारी चल रही है.  जिला लेवल पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए हैं.  

    प्रपत्र  में कई तरह की जानकारियां देनी होगी 

    जो प्रपत्र तैयार किए गए हैं, उसमें नाम- पता से लेकर कई तरह की जानकारी देनी होगी।  प्रपत्र के साथ 2003 के वोटर लिस्ट को भी संलग्न करना पड़ सकता है.  अगर 2003 में आपका नाम दर्ज नहीं है, तो उसके लिए 11 वैकल्पिक दस्तावेज देने का मौका भी आपको मिलेगा।  जानकारी के अनुसार प्रपत्र में नाम, माता-पिता के  नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, एपिक नंबर (यदि उपलब्ध हो तो), पति या पत्नी का नाम, भारत से बाहर जन्म होने पर वहां का जन्म प्रमाण पत्र, तस्वीर, किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में नाम दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र दिए जा सकते हैं.  इस  एसआईआर  में वही लोग शामिल होंगे ,जिनकी उम्र 18 साल से अधिक होगा।  बीएलओ  को काम पूरा करने के लिए समय भी निर्धारित किया जाएगा।  

    2003 के मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर क्या करना होगा 

    2003 के मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर इन दस्तावेजों को देना होगा-- केंद्र- राज्य या पीएसयू के नियमित कर्मचारियों को जारी किया गया पहचान पत्र, 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकार, बैंक, डाकघर, एलआईसी की ओर से जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, सक्षम पदाधिकारी से जारी पहचान पत्र या पासपोर्ट, सक्षम पदाधिकारी द्वारा एससी-एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां मौजूद होंगे), राज्य, स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा कोई भूमि या मकान का आवंटन प्रमाण पत्र।  उपरोक्त वैकल्पिक दस्तावेज देने के बाद आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सकता है.  बताया जाता है कि जिला स्तर पर इसकी तैयारी की गई है. प्री  एसआईआर  आर के तहत काम चल रहा है. 

    रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो 


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