मनी लाउंड्रिंग मामला: निलम्बित IAS पूजा सिंघल पहुंची ईडी कोर्ट, डिस्चार्ज पिटीशन पर 16 मार्च को होगी सुनवाई

    मनी लाउंड्रिंग मामला: निलम्बित IAS पूजा सिंघल पहुंची ईडी कोर्ट, डिस्चार्ज पिटीशन पर 16 मार्च को होगी सुनवाई

    रांची(RANCHI): मनी लाउंड्रिंग मामले की आरोपी निलम्बित IAS अधिकारी पूजा सिंघल गुरुवार को ईडी कोर्ट पहुंची. ED कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात शर्मा की अदालत में वे सशरीर उपस्थित हुई. पूजा सिंघल की ओर से कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन फ़ाईल किया गया है, जिसकी सुनवाई 16 मार्च को होनी निर्धारित हुई है.

    बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल अभी अंतरिम जमानत पर बाहर हैं. उनके अधिवक्ता ने उनकी और उनकी बेटी के ख़राब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट से यह आग्रह किया था कि उन्हें बेल दी जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को दो महीनों की अंतरिम ज़मानत दी है.

    25 ठिकानों पर हुई थी ईडी की छापेमारी

    गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 6 मई को देश भर में IAS पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था. छापेमारी में 19.31 करोड़ रुपये और 300 करोड़ के दस्तावेज जब्त किये गये थे. जिसके बाद लगातार दो दिन तक ईडी ऑफिस में पूजा सिंघल से पूछताछ की गई थी. जिसके बाद भी ईडी IAS पूजा के करीबी के ठिकाने पर कोलकाता में ईडी ने छापेमारी की थी.

    पूजा सिंघल हुई थी निलंबित

    IAS पूजा सिंघल के घर और अलग-अलग ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई की सूचना मिलते ही सरकार ने राज्य सरकार झारखंड में सेवा दे रही आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी. 11 मई को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई. ईमेल के माध्यम से यह सूचना राज्य सरकार को मिली. जिसके बाद कार्मिक विभाग संचिका तैयार करने का प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी. बता दें कि पूजा सिंघल भारतीय प्रशासनिक सेवा 2000 बैच के झारखंड कैडर की अधिकारी हैं.


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