Jharkhand High Court Big Decision : सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक, जानिए पूरा मामला

    Jharkhand High Court Big Decision : सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक, जानिए पूरा मामला

    रांची(RANCHI): देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा उल्लंघन मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने निशिकांत दुबे के अलावा भाजपा सांसद मनोज तिवारी और गोड्डा सांसद के बेटे के खिलाफ भी किसी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है. निशिकांत दुबे की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पक्ष रखा. वहीं, झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई हुई.

    वहीं, कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले पर जवाब मांगा है. राज्य सरकार के अलावा कोर्ट ने देवघर उपायुक्त, एयरपोर्ट सिक्योरिटी इंचार्ज और कुंडा थाना प्रभारी को भी नोटिस जारी किया है. कोर्ट में प्रार्थी की ओर से दलीलें पेश करते हुए कहा गया कि फ्लाइट सनसेट के आधे घंटे बाद भी टेक ऑफ कर सकती है. वहीं, उस दिन (यानी जिस दिन का मामला था) सनसेट का टाइम 6:03 था, वहीं टेक ऑफ का टाइम था 6:17.

    कोर्ट में फैसले के बाद सांसद का ट्वीट

    गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट करते हुए लिखा “सत्यमेव जयते झारखंड हाईकोर्ट ने आज देवघर एयरपोर्ट ATC प्रकरण जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मेरे 18 और 19 साल के बेटों पर ज़बरदस्ती FIR किया था, उस पर पुलिस की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई और ज़िला उपायुक्त को मुझे तंग करने के लिए नोटिस किया.”



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