कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, एमपी एमएलए कोर्ट ने क्या दिया आदेश, जानिए

    कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, एमपी एमएलए कोर्ट ने क्या दिया आदेश, जानिए

    रांची(RANCHI): कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.पीएम मोदी के संबंध में दिए गए बयान को लेकर चल रहे मुकदमे में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है. रांची के मोरहाबादी में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गांधी ने अपने संबोधन में कहा था कि देश का चौकीदार चोर है. यह भी कहा था कि सारे मोदी चोर क्यों है.
    इस मामले में राहुल गांधी पर केस दर्ज कराया गया था. मानहानि का यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है. बुधवार को इस मामले में दायर की गई याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. इस याचिका में राहुल गांधी की ओर से वकील ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का आग्रह किया गया था.

    रांची में दिए गए बयान को लेकर मानहानि का मुकदमा हुआ था दर्ज

    झारखंड हाईकोर्ट से क्वाशिंग पिटीशन खारिज होने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन भेजा है. राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति से छूट का आग्रह किया था. उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के रांची में दिए गए बयान को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. 3 मार्च, 2018 को रांची के मोराबादी मैदान में कांग्रेस की उलगुलान महारैली को राहुल गांधी ने यह बयान दिया था. मालूम हो कि मोदी सरनेम को लेकर गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. जिसके आधार पर राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता चली गई. हम यह भी बता दें कि यह मामला उसी प्रकृति का है. प्रदीप मोदी वही है जिनके पूर्वजों ने रांची के कांग्रेस भवन को अपनी संपत्ति दी थी. सारे मोदी चोर हैं, के बयान से प्रदीप मोदी आहत हुए थे. तभी उन्होंने मुकदमा किया.


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