धनबाद के झमाडा कर्मचारियों को कोर्ट से बड़ी राहत, जानिए भुगतान का क्या हुआ है आदेश  

    धनबाद के झमाडा कर्मचारियों को कोर्ट से बड़ी राहत, जानिए भुगतान का क्या हुआ है आदेश  

    धनबाद(DHANBAD): झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के झारखंड मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (झमा डा) के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.  पलामू जिला परिषद के कर्मचारियों को भी राहत मिली है.  कोर्ट ने बकाया सेवानिवृत्ति भुगतान 6 महीने के अंदर करने का निर्देश दिया है. बकाया भुगतान के लिए एक  योजना भी तैयार करने के लिए कहा है.  हाईकोर्ट के इस आदेश से लगभग 1000 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फायदा होगा. मंगलवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने पलामू जिला परिषद एवं झमा डा के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ मिलने में देर होने के विरोध में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह  निर्देश दिया. 

    कर्मचारियों ने मुक़दमा कर मांगा था एकमुश्त भुगतान 

    कोर्ट को बताया गया कि सेवानिवृत्ति का लाभ कर्मचारियों को विलंब से मिल रहा है.  जो मिलता है, उसमें भी बड़ी परेशानी होती है.  इसलिए उन्हें एक साथ भुगतान का आदेश दिया जाए. इसी पर कोर्ट ने यह आदेश दिया. धनबाद का झमा डा बहुत पहले झरिया माइन्स बोर्ड और झरिया वाटर बोर्ड के नाम से जाना जाता था.  कोलियरी क्षेत्रों में सफाई का काम झरिया माइन्स बोर्ड  किया करता था जबकि जलापूर्ति की जिम्मेवारी झरिया वाटर बोर्ड के जिम्मे  में थी.  बाद में दोनों का विघटन हो गया, उसके बाद पहले मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बना, उसके बाद झारखंड मिनिरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, यह अभी भी झरिया कोयला क्षेत्र में जामाडोबा से पानी सप्लाई का काम करता है. 

    अभी भी कोलियरी इलाकों में करता है पानी सप्लाई 

    पानी सप्लाई के बिल को लेकर निगम और झमा डा में किच किच भी होती रहती है. धनबाद में नगर निगम का कार्यक्षेत्र जैसे-जैसे बढ़ता गया, झमाडा  का अस्तित्व कमता  चला गया. सरकार का भी झमाडा  पर कोई ध्यान नहीं रहा. अधिकारी की पोस्टिंग में भी कोई ध्यान नहीं देता. धीरे-धीरे इसकी  आर्थिक हालत बिगड़ती गई. जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें बकाया भुगतान नहीं मिल रहा है. किस्तों में भुगतान किया जा रहा है. कई कर्मचारियों की  तो आर्थिक तंगी के कारण जान चली गई. कई बार बीमार लोग एंबुलेंस में पहुंचकर भुगतान मांगते देखे गए है. अब कोर्ट ने 6 महीने के अंदर भुगतान करने को कहा है. इसका सीधा लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा. 

    रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो 


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