मुख्यमंत्री का माइनिंग लीज और शेल कंपनियों से जुड़े मामले मेंटेनेबल हैं-हाईकोर्ट


रांची(RANCHI)- झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री से जुड़े माइनिंग लीज मामले और शेल कंपनी के मामले पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने इसे मेंटेनेबल माना है. याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा की याचिका की वैधता पर हाईकोर्ट ने एक जून को सुनवाई की थी और आदेश सुरक्षित रखा था. शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट इस मामले को मेंटेनेबल मानते हुए आगे सुनवाई करेगा. झारखंड हाईकोर्ट की बेंच के इस फैसले से मुख्यमंत्री और उनसे जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है. राज्य सरकार की ओर से याचिका को चुनौती दी गई थी और इससे दुर्भावना से ग्रसित बताया गया था.
यह भी पढ़ें
3 जून को हाईकोर्ट तय करेगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामलों का भविष्य
4+