JSSC संशोधित नियमावली मामला : सरकार से हाईकोर्ट ने किया सवाल
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रांची (RANCHI) : झारखंड हाईकोर्ट में 6 अप्रैल को JSSC परीक्षा नियमावली संशोधन के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच में हुई. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि इस संशोधन के पीछे क्या वजह थी. हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि हिंदी और अंग्रेजी को छोड़ कर उर्दू को परीक्षा में शामिल किया है या नहीं? पूछा कि क्या उर्दू को शामिल करने से पहले कोई डेटाबेस तैयार किया है?
अगली सुनवाई 27 अप्रैल को
मामले में राज्य सरकार की ओर से सीनियर अधिवक्ता मुकुल रहतोगी और महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा. वहीं JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस थे. सरकार की तरफ से कहा गया कि स्टूडेंट्स के हित में ही यह संसोधन किया गया था. मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से समय मांगा और कहा कि मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखेंगे. मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी.
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